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केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का पेंशन कैलकुलेटर

पुरानी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के लिए (2004 से पहले भर्ती)। कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद पेंशन आखिरी बेसिक पे या पिछले 10 महीने की औसत बेसिक पे, जो भी ज़्यादा हो, का 50% होती है।

क्वालिफाइंग सर्विस में 3 महीने या उससे ज़्यादा का हिस्सा पूरे आधे साल के रूप में गिना जाता है।

नतीजा देखने के लिए फॉर्म भरें।

पेंशन कैसे निकलती है

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के तहत पेंशन आखिरी बेसिक पे का 50% या पिछले 10 महीने की औसत बेसिक पे का 50% होती है, जो भी आपके लिए बेहतर हो। इसके लिए कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। न्यूनतम पेंशन ₹9,000 और अधिकतम ₹1,25,000 महीना है।

बेसिक पेंशन के ऊपर आपको DA की दर पर महंगाई राहत (DR) मिलती है (अभी 60%), और CGHS का इस्तेमाल नहीं करते तो ₹1,000 फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। 80 साल की उम्र से 20% अतिरिक्त पेंशन जुड़ती है, जो 100 साल पर 100% तक पहुंचती है।

कम्यूटेशन (पेंशन का राशिकरण)

आप बेसिक पेंशन का 40% तक छोड़कर (कम्यूट करके) एकमुश्त रकम ले सकते हैं: कम्यूट पेंशन × 12 × कम्यूटेशन फैक्टर। फैक्टर अगले जन्मदिन की उम्र पर निर्भर करता है (61 पर 8.194)। कम्यूट किया हिस्सा 15 साल बाद बहाल हो जाता है। पूरी टेबल कम्यूटेशन गाइड (अंग्रेज़ी में) में है।

उदाहरण। आखिरी बेसिक पे ₹1,12,400 और 33 साल की सर्विस: बेसिक पेंशन ₹56,200। 61 की उम्र पर 40% (₹22,480) कम्यूट करने पर ₹22,10,413 एकमुश्त मिलते हैं; मिलने वाली पेंशन घटकर ₹33,720 रह जाती है, पर DR पूरी ₹56,200 पर मिलता है। ग्रेच्युटी ₹25,00,000 होगी।

और कैलकुलेटर

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन कितनी है?

₹9,000 महीना, साथ में महंगाई राहत। न्यूनतम फैमिली पेंशन भी इतनी ही है।

क्या कम्यूट की गई पेंशन पर DR मिलता है?

हां। महंगाई राहत कम्यूटेशन से पहले की पूरी बेसिक पेंशन पर मिलती है, घटी हुई रकम पर नहीं।

पुरानी पेंशन किसे मिलती है?

1 जनवरी 2004 से पहले केंद्र सरकार की नौकरी में आए कर्मचारियों को, और कुछ ऐसे कर्मचारियों को जो बाद में आए पर उस तारीख से पहले विज्ञापित पदों पर चुने गए और जिन्होंने यह विकल्प चुना।

क्या पेंशन पर टैक्स लगता है?

हां, पेंशन पर सैलरी की तरह टैक्स लगता है और पेंशनरों को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए कम्यूटेशन की एकमुश्त रकम पूरी तरह टैक्स-फ्री है।